New Sim Card Rules: 1 अक्टूबर से सिम खरीदने के नियम बदलेंगे, बदलाव के बाद यह भी संभव है कि किसी फर्जी नंबर से आपके पास फोन आया होगा और आपकी पर्सनल बैंकिंग डिटेल जानने की कोशिश की होगी। इन्हीं कारणों से सरकार ने सिम खरीदने पर अधिक नियम बनाए हैं।
Cyber Fraud: केंद्र सरकार ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए सिम खरीदने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जो 1 अक्टूबर 2023 से पूरे देश में लागू होंगे। नए नियम लागू होने के बाद यूजर्स अपनी आईडी पर सीमित सिम खरीद सकेंगे। अब बल्क में सिम खरीदने वालों को भी राहत मिलेगी।
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने साइबर फ्रॉड, स्कैम और फर्जी कॉल को रोकने के लिए सिम कार्ड के नए नियम बनाए हैं। उनका कहना था कि फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए लगभग 52 लाख कनेक्शन ब्लॉक किए गए हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने 67 हजार डीलर्स को सिम बेचने का बैन लगाया है।

सिम डीलर्स की जांच होगी
नए नियमों के अनुसार, डीलर्स को बायोमैट्रिक और पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। सिम बेचने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। व्यापारियों की पुलिस वेरिफिकेशन पूरी तरह से टेलीकॉम ऑपरेटर की जिम्मेदारी होगी।
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नियमों को नहीं मानकर कोई सिम बेचता है तो 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने व्यापारियों को वेरिफिकेशन के लिए बारह महीने का समय दिया है।
डेमोग्राफिक डेटा मिलने के बाद सिम मिलेगा
यदि कोई ग्राहक नया सिम कार्ड अपने पुराने नंबर पर खरीदना चाहता है, तो उसके आधार पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका डेमोग्राफिक डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा।
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ये नंबर डिस्कनेक्शन का नियम होगा
नए नियमों के अनुसार अब बल्क में सिम कार्ड नहीं मिलेंगे। सरकार ने इसके लिए बिजनेस कनेक्शन की व्यवस्था की है। आप पहले की तरह आईडी प्रूफ पर 9 सिम कार्ड भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा, सिम कार्ड 90 दिनों बाद ही दूसरे ग्राहक को दिया जाएगा अगर कोई व्यक्ति इसे बंद कर देता है।